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कुशीनगर
(निर्देश)
कुशीनगर जनपद में धान की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग को लेकर उप कृषि निदेशक ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
कटाई के दौरान पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पराली जलाने वालों को 2500 से 15 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
उप कृषि निदेशक ने कृषकों और कंबाइन मालिकों को निर्देश दिया है कि वे कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों का उपयोग करें।
इसके अलावा, कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा पराली एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। कृषकों से अनुरोध है कि वे पराली को न जलाएं और इन संगठनों से संपर्क करें।
मुख्य विन्दु—
– पराली जलाने पर 2500 से 15 हजार रुपये तक का जुर्माना।
– पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज।
– कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों का उपयोग अनिवार्य।
– कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा पराली एकत्रीकरण का कार्य ।
– कंबाइन हार्वेस्टर के संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह कंबाइन के साथ उपरोक्त यंत्रों का प्रयोग खरीफ में धान की फसल की कटाई करते समय अनिवार्य रूप से करें।
ए होंगे जिम्मेदार—
– पराली जलाने की घटना पर संबंधित कृषक, ग्राम प्रधान, लेखपाल और अन्य ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।
