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कुशीनगर
।।उम्रकैद।।
कुशीनगर पुलिस की “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत हत्या, दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी से एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास और 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
थाना कप्तानगंज में वर्ष 2016 मे दर्ज मामले में अभियुक्त रामगति पुत्र बसंत साकिन साखोपार थाना कप्तानगंज को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी ठहराया। इस मामले में विवेचक उ0नि0 चौथीराम यादव, अभियोजक एसपीपी फूलबदन का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस ने मामले की जांच में तेजी लाई और अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए। इसके बाद अभियोजक ने अदालत में प्रभावी तरीके से मामला पेश किया, जिसके फलस्वरूप अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
एसपी संतोष मिश्रा ने सराहा–
कुशीनगर पुलिस की इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक ने टीम को बधाई दी और उनकी प्रतिभा को सराहा। उन्होंने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और न्याय सुनिश्चित करेगी।
इस मामले में पैरोकार का0 संदीप सरोज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पीड़ित को मिला न्याय–
अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में एक संदेश गया है कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
