कुशीनगर जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी

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Newsalert9 (कुशीनगर )

बाबा की रिपोर्ट —

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर ने अभियुक्तगणों के विरूद्ध जाली भारतीय मुद्रा, गो-तस्करी, गांजा तस्करी के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की है।

इन अभियुक्तगणों पर जाली भारतीय मुद्रा, गो-तस्करी, गांजा तस्करी के आरोप हैं। थाना तमकुहीराज, तुर्कपट्टी और पटहेरवा में इन अभियुक्तगणों के विरुद्ध मामले दर्ज हैं।

थाना तमकुहीराज का मामला: अभियुक्तगण औरंगजेब उर्फ लादेन पुत्र नूर मोहम्मद व दस अन्य के विरूद्ध मु०अ०स०-297/2024 धारा 179/61(2)/318/319/340/178/180 बीएनएस धारा 3/25 आयुध अधिनियम तथा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में आरोपित हैं।

थाना तुर्कपट्टी के दो मामले:

  • पहला मामला: अभियुक्तगण मुन्तजीम पुत्र मोहम्मद खलील व तीन अन्य के विरुद्ध मु०अ०स०-122/2024 धारा 307 भादवि धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट में आरोपित हैं।
  • दूसरा मामला: अभियुक्तगण शफीक धोबी पुत्र निजामु‌द्दीन व दो अन्य के विरुद्ध मु०अ०स०-98/2024 धारा 3/5ए/बी/8 गोबध अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में आरोपित हैं।

थाना पटहेरवा का मामला: अभियुक्तगण संजीव कुमार पाण्डेय पुत्र विजय कुमार पाण्डेय तथा मनोज पाण्डेय पुत्र सीताराम पाण्डेय के विरूद्ध मु०अ०स०-31/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, कुशीनगर चरण आरोप पत्र ए-37/18.03.2024 पंजीकृत है।

इन अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ¹

बाबा की रिपोर्ट —

News Alert 9
Author: News Alert 9

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