हथियार के बल पर दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध: चौतरवा थाना क्षेत्र के जमादार टोला का मामला

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Newsalert9 (बगहा)

किसलय की रिपोर्ट —

पश्चिमी चंपारण जनपद के चौतरवा थाना क्षेत्र के जमादार टोला में 24 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म मामले में आरोपियों पर दोष साबित हो गया है। व्यवहार न्यायालय बगहा में गवाहों को सुनने के बाद यह अपराध सिद्ध हुआ है। अगली तारीख को आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।

प्रभारी अपर लोक अभियोजक जीतेन्द्र भारती ने बताया कि चौतरवा थाना कांड 38/2000 व एसटीआर 181/2015 में सूचिका ने थाने में तीन लोगों पर हथियार के बल पर दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एडीजे प्रथम रविरंजन ने सभी गवाहों व एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पाया कि आरोपी इसमें दोषी हैं। दुष्कर्म की सुसंगत धाराओं में आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। श्री भारती ने बताया कि इसमें तीन आरोपी थे बिहारी साव, रामायण यादव व सुषाष यादव। इन तीनों में से दो बिहारी साव व रामायण यादव की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। ऐसे में एक मात्र आरोपी सुभाष यादव को सजा सुनाई जाएगी ।

बगहा से किसलय की रिपोर्ट —

News Alert 9
Author: News Alert 9

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