तिरुपति लड्डू मिलावट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन का आदेश दिया

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डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में स्वतंत्र एसआईटी गठन का आदेश दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है।

एसआईटी में सीबीआई के 2 सदस्य, एपी राज्य पुलिस के 2 सदस्य और एफएसएसएआई के एक एक्सपर्ट शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है और स्वतंत्र जांच से लोगों का विश्वास पैदा होगा।

क्या है लड्डू विवाद–

कुछ दिनो पहले आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि पुर्व की सरकार के समय मंदिर के प्रसाद (लडडू)बनाने मे घी की जगह पशु चर्बी से बने घी,व मछली के तेल का प्रयोग होता था। इसके बाद से यह विवाद जारी है ,मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था,जहां शुक्रवार को एस आइ टी से जांच का आदेश दिया गया है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार—

किसी काल में श्रीहरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं इसीलिए यहां बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहां परम्परा है।

जानिए मंदिर के बारे में—-

तिरुपति वेंकटेश्वर मन्दिरआंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है । यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलियुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इस स्थान का नाम कलियुग वैकुंठ भी है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपती मंदिर और तिरूपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह स्थान 5वीं शताब्दी तक एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं ने आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खासा योगदान किया ।

 मंदिर का देखरेख सरकार के जिम्मे—

वर्तमान में मंदिर तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है।    

बाबा की रिपोर्ट —

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Author: News Alert 9

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