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बगहा
व्यवहार न्यायालय बगहा में एडीजे चतुर्थ गोरखनाथ दूबे ने रामनगर थाना क्षेत्र में उधार के रुपयों को लेकर हुई हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रामनगर थाना क्षेत्र के तुरहा टोली वार्ड 15 निवासी लालबाबु साह के पुत्र भोला साह उम्र (34) की हत्या 10 अक्टूबर 2021 को अजित जायसवाल ने गोली मारकर की थी। मृतक के पिता ने रामनगर थाना में 12 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराया था।
न्यायालय ने धारा 302 में आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपया अर्थदंड लगाते हुए ,अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है।
मृतक के परिजनो ने हत्यारे को मिली सजा पर संतोष जताया है।
बगहा से किसलय की रिपोर्ट।।










