69हजार शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है।

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यूपी सरकार को नोटिस जारी ।

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कुशीनगर

इलाहबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाई गयी है, जिसमें यूपी सरकार से 69 हजार सहायक शिक्षकों की नई लिस्ट तैयार करने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को भी रोक  दिया है। इसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इसी के साथ अंतिम सुनवाई भी की जाएगी।रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य के द्वारा दायर याचिका पर  चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। बेंच ने यह भी  कहा कि  याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में तय करेगी।

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Author: News Alert 9

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