सात वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी करिमुल्लाह पर रेप व पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज।

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दुष्कर्म का आरोपी कोहरगड्डी गाँव का रहने वाला है।

दोष साबित हुआ तो हो सकती है 20 साल की सजा ।

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कुशीनगर

कुशीनगर जनपद के खडडा थाना क्षेत्र के एक गाँव की सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अधेड़ के विरूद्ध रेप व पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

खडडा थाना क्षेत्र के एक गाँव की सात वर्षीय बच्ची को मछली दिलाने का बहाना बनाकर करिमल्लाह निवासी कोहरगड्डी नहर पर ले गया और झाड़ियों में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा । बच्ची के चिल्लाने पर राहगीरो ने बचाया था। दुष्कर्म करने वाले को भीड़ ने बंधक बना लिया था काफी प्रयास के बाद उसे पुलिस ने मुक्त कराया । बच्ची के बयान व परिजनो के तहरीर के आधार पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल परिक्षण सहित अन्य वैधानिक कार्यवाई चल रही है।

आरोपी को लोगों की भीड़ से बचाती पुलिस ।
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Author: News Alert 9

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