उत्तर प्रदेश में छह महीने तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर पाबंदी

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बाबा की रिपोर्ट—

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में छह महीने तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश प्रमुख सचिव एम देवरराज ने जारी किया है, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है।

यह फैसला उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के सात दिसंबर को हड़ताल के ऐलान के बाद लिया गया है। यूपी सरकार ने हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाने के लिए एसेंशियल सर्विसेस मेंटनेंस एक्ट या ESMA का प्रयोग किया है। यह नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और कॉरपोरेशन पर लागू होगा।

इस आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर छह महीने तक पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस फैसले से राज्य में हड़ताल और धरना प्रदर्शन की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगेगी । यह फैसला राज्य के नागरिकों के हित में लिया गया है और इसका उद्देश्य राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखना है।

बाबा की रिपोर्ट—

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Author: News Alert 9

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